Unified Pension Scheme (UPS) Pension Scheme Details in Hindi 

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Unified Pension Scheme (UPS) Pension Scheme Details: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में Union Cabinet ने एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) शुरू कर दी है। इसके तहत रिटायरमेंट के बाद सभी कर्मचारियों के लिए एक Fixed Pension प्रोवाइड करती हैं। UPS के तहत 1 जनवरी 2004 के बाद सर्विस में शामिल होने वालो के लिए उनकी सैलरी का 50% प्रोवाइड की जायेगी।

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Unified Pension Scheme के शुरुआत के साथ सभी Government Employees के पास अब National Pension Scheme या UPS जारी रखने का ऑप्शन होगा। आने वाले Financial Year से, National Pension Scheme के कस्टमर जो की सरकारी एम्प्लॉय है, Assured Pension Scheme के लाभ उठाने के लिए Unified Pension Scheme (UPS) का ऑप्शन चुन सकते हैं। ऐसे ही Schemes के बारे में सबसे पहले जानने के लिए India Job Govt को फॉलो करें।

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कर्मचारी से कंट्रीब्यूशन

National Pension Scheme (NPS) के लिए कर्मचारी का बेसिक सैलरी से 10% कंट्रीब्यूशन तथा सरकार से 14% कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता होती हैं। वहीं Unified Pension Scheme (UPS) के तहत सरकार का कंट्रीब्यूशन करेंटली 14% से बढ़ाकर 18.5% हो जायेगा। हालांकि, कर्मचारी अपने बेसिक सैलरी और DA का 10% कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे।

UPS vs NPS Eligibility 

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषित किया गया UPS उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद सर्विस में शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Assured Pension प्रोवाइड करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए Unified Pension Scheme (UPS) को मंजूरी मिल गई हैं। 50% सुनिश्चित पेंशन इस UPS का पहला स्तंभ हैं। National Pension Scheme सरकारी कर्मचारियों के लिए मेंडेटरी है, लेकिन यह Central Autonomous Bodies के कर्मचारी के लिए भी उपलब्ध हैं।

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क्या प्राइवेट कर्मचारी UPS या NPS के लिए एलिजिबल है?

Unified Pension Scheme (UPS) उन सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है जो NPS के लाभ ले रहे हैं। वहीं पुराना NPS प्राइवेट कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, अगर उनके एंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन को अपनाया हैं। अगर नही, तो कोई भी इंडियन नागरिक (18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच) अपनी इच्छा से NPS का ऑप्शन चुन सकते हैं।

Tax Benifit 

NPS में कंट्रीब्यूट करने के कर्मचारी सेक्शन 80 CCD(1) के तहत सैलरी (बेसिक+DA) के 10% तक Tax Deductions के लिए एलिजिबल हैं, जो की Section 80 CCE के तहत 1.50 लाख रुपए की ओवरऑल सीलिंग के अंदर हैं। वे धारा 80 CCE के तहत 1.50 लाख रुपए की ओवरऑल सीलिंग के अलावा सेक्शन 80 CCD (1B) के तहत 50,000 रुपए तक की डेडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। वहीं UPS के तहत Tax Benifits अभी अधिसूचित नही किया गया है।

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